नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विभव कुमार ने हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को जब वो सीएम केजरीवाल से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंची तो वहां सीएम के पीए विभव कुमार ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की।

इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था और अरविंद केजरीवाल की काफी किरकरी हुई थी। मामले के सामने आने के अगले ही दिन विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में भी देखा गया था। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने इस मामले में केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उनको कटघरे में खड़ा कर दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए वह सीएम के करीबी सहयोगी रहे हैं, ऐसे में उनका प्रभाव काफी ज्यादा है। इस कारण से याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।

दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार पर कई गंभीर धाराओं जैसे 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 354 (बी) (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना), 506 (आपराधिक धमकी देना), 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से गलत शब्द बोलना, या इशारा करना) और 341 (गलत तरीके से रोकना) के तहत केस दर्ज किया है।

स्वाति मालीवाल का दिल्ली एम्स में मेडिकल टेस्‍ट करवाया गया था, जिसमें उनके चेहरे पर अंदरुनी चोट की बात सामने आई है। स्वाति का मेडिकल टेस्‍ट तकरीबन 3 घंटे तक चला था जिसमें एक्स रे और सिटी स्‍कैन भी कराया गया था।

 

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